By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 05, 2023
चाईबासा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने करीब 14 साल पहले एक व्यक्ति की तीरों से हत्या करने के मामले में शुक्रवार को पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।