के कविता ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका वापस ली, परिस्थितियों में बदलाव की वजह से लिया फैसला

By अभिनय आकाश | Sep 06, 2024

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। कविता के वकील ने न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ से आग्रह किया कि परिस्थितियों में बदलाव के मद्देनजर उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए, जिस पर उच्च न्यायालय ने अनुरोध की अनुमति दी।

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याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए, वह याचिका वापस लेना चाहेंगे। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। याचिकाकर्ता को वापस लेने की अनुमति दी जाती है। 27 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कविता को जमानत दे दी थी, जबकि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनकी जांच की निष्पक्षता पर फटकार लगाई थी और एजेंसियों पर उनके पूरे मामले को ठोस के बजाय अनुमान पर आधारित करने के लिए सवाल उठाए थे।

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न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कविता को इस आधार पर जमानत दे दी कि जांच पूरी हो चुकी थी, गवाहों और दस्तावेजों की व्यापक संख्या के कारण मुकदमे में देरी होने की संभावना थी। एमएलसी और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 2021-22 की दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 15 मार्च को ईडी ने और लगभग एक महीने बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 

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