Karnataka: हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 21, 2024

कर्नाटक के मंगलूरु की एक स्थानीय अदालत ने 2016 में एक शख्स की हत्या करने के जुर्म में चार आरोपियों को शनिवार को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

अभियोजन के मुताबिक, उल्लाल थाना क्षेत्र में 2016 में राजेश कोट्यान उर्फ राजू कोट्यान की आपसी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने मोहम्मद आसिफ उर्फ अची, मोहम्मद सुहैल, अब्दुल मुतालिफ़ तथा मुट्टू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

प्रमुख खबरें

Shah ने BJP और उसके छद्म सहयोगियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने का निर्देश दिया: Omar

विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजने में Congress अव्वल : Chief Minister Mohan Yadav

Manoj Tiwari ने मुझ पर हमला कराया क्योंकि लोग अब उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं: Kanhaiya

Shakti Yojana से Metro को नुकसान होने संबंधी प्रधानमंत्री की टिप्पणी से हैरान हूं: Shivkumar