Karnataka में Gig Workers की बड़ी जीत, High Court ने Bike Taxi से बैन हटाया, लाइसेंस अनिवार्य

By अभिनय आकाश | Jan 23, 2026

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और राज्य सरकार द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ओला और उबर सहित ऐप-आधारित एग्रीगेटरों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि मौजूदा कानूनों के तहत अनुमति प्राप्त करने पर मोटरसाइकिलों का उपयोग परिवहन वाहनों के रूप में किया जा सकता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि बाइक मालिकों या एग्रीगेटरों को आवश्यक लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और राज्य सरकार प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार परमिट जारी करने के लिए बाध्य है।

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एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा, "बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक में 1,00,000 से अधिक गिग वर्कर बाइक टैक्सी सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण अपनी कमाई और परिवार का भरण-पोषण करने का अधिकार खो रहे हैं।" एसोसिएशन ने इस प्रतिबंध को दैनिक आय के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर चालकों की गरिमा और अस्तित्व के लिए खतरा बताया।

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