कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों के आंतरिक आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध, CM सिद्धारमैया ने किया साफ

By अभिनय आकाश | Jan 07, 2025

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अनुसूचित जाति (एससी) के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। “सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंतरिक आरक्षण देना होगा, लेकिन जैसा कि कुछ ने कहा है कि कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं है, (न्यायमूर्ति) नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। सिद्धारमैया ने कहा, हम आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कर्नाटक सरकार ने नवंबर में एससी के बीच आंतरिक आरक्षण के तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग का नेतृत्व करने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएन नागामोहन दास को नियुक्त किया था।

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यह कदम विशेष रूप से 'एससी वामपंथी' समूहों की ओर से आंतरिक आरक्षण की मांग के बाद उठाया गया है, ताकि इन आरोपों को दूर किया जा सके कि कुछ प्रमुख उपजातियां आरक्षण लाभों पर एकाधिकार कर रही थीं, जबकि अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को छोड़ दिया गया था। 1 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने राज्यों को एससी के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार दिया, यह मानते हुए कि समूह सामाजिक रूप से विषम है। अदालत ने माना कि ऐसे उपायों से उन जातियों का उत्थान हो सकता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। 

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राज्य में कांग्रेस नेतृत्व में संभावित बदलाव की बढ़ती अटकलों के बीच, सिद्धारमैया ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष पद या मुख्यमंत्री की भूमिका पर निर्णय पूरी तरह से पार्टी आलाकमान के पास है। केपीसीसी नेतृत्व के बारे में पत्रकारों के सवालों को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि यह आलाकमान तय करेगा, हम नहीं। केपीसीसी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री - सब कुछ आलाकमान द्वारा तय किया जाता है। यह टिप्पणी तब आई है जब उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिन्होंने केपीसीसी अध्यक्ष के रूप में चार साल पूरे कर लिए हैं, विस्तारित कार्यकाल पर इस पद पर बने रहेंगे।

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