कर्नाटक HC का केंद्र से सवाल, क्या X कॉर्प को जारी किए गए टेकडाउन आदेशों पर पुनर्विचार हो सकता है?

By अभिनय आकाश | Sep 21, 2023

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या केंद्र माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की प्रस्तुति के आधार पर एक्स कॉर्प, पूर्व में ट्विटर इंक को जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों पर पुनर्विचार करेगा। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति विजयकुमार पाटिल की खंडपीठ एक्स कॉर्प द्वारा दायर एक रिट अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा उसकी याचिका को खारिज करते हुए लगाए गए अवरोध आदेशों और 50 लाख रुपये के जुर्माने को चुनौती दी गई थी। एक्स कॉर्प ने 2 फरवरी, 2021 और 28 फरवरी, 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अवरुद्ध आदेशों की एक श्रृंखला को चुनौती दी थी।

इसे भी पढ़ें: Cauvery River Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

पीठ ने यह भी माना कि बिना किसी प्रावधान के 50 लाख रुपये के जुर्माने की भी जांच की जानी चाहिए। एक्स कॉर्प ने एकल-न्यायाधीश के आदेश के आधार पर पहले ही अदालत में 25 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। अदालत ने मंगलवार को पक्षों को बताया कि मामला मुकदमेबाजी में आगे बढ़ने से पहले दोनों के बीच सुलझ गया होगा और कहा कि सोशल मीडिया पर उम्र सीमा निर्धारित की जा सकती है। 

प्रमुख खबरें

Bollywood Wrap Up | संजय लीला भंसाली के सेट पर हादसे से मचा हड़कंप, सैन फ्रांसिस्को में दिलजीत के शो में सुरक्षा चूक

Hormone Balancing Foods: PCOS और Stress से हैं परेशान? ये 5 Superfoods करेंगे Hormone Balance, जानें इनके फायदे

Travel Tips: कम बजट में चाहिए जन्नत का मजा? Family Trip के लिए परफेक्ट हैं ये हिल स्टेशन

Diljit Dosanjh के लाइव कॉन्सर्ट में सुरक्षा में बड़ी चूक, मंच पर चढ़े खालिस्तान-समर्थक, प्रदर्शनकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार