Karnataka High Court ने 23 'खतरनाक और क्रूर' कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने वाले लगाने वाले आदेश को किया रद्द, 13 मार्च को केंद्र ने जारी किया था सर्कुलर

By अभिनय आकाश | Apr 10, 2024

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें पशुपालन मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा खतरनाक समझे गए कुत्तों की कुछ नस्लों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि खतरनाक कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने वाला परिपत्र जारी करने से पहले पालतू जानवरों के मालिकों और संबंधित संगठनों से परामर्श किया जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अगर पालतू जानवर किसी को घायल करते हैं तो पालतू जानवर के मालिक जिम्मेदार होंगे और उन्हें ही खर्च का भुगतान करना होगा। 13 मार्च को एक परिपत्र में पशुपालन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि पिट बुल और अन्य नस्लों की बिक्री, प्रजनन और रखने के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति जारी नहीं की जाए जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। केंद्र का यह निर्देश कुत्तों द्वारा घातक हमलों की कई घटनाओं के मद्देनजर आया है।

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