Karnataka: किशोरी के सामने ‘आपत्तिजनक हरकत’ करने के दोषी को तीन साल की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 08, 2023

बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने किशोरी के सामने ‘आपत्तिजनक हरकत’ करने के दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। त्वरित अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने अपने हालिया फैसले में एच रहमतुल्ला बेग को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2020 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बेंगलुरु में 13 वर्षीय किशोरी अपने कुत्ते को घुमा रही थी तब बेग ने उसके सामने ‘आपत्तिजनक हरकत’ की।

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