By अभिनय आकाश | Sep 03, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को क्षत्रिय करणी सेना को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। सेना ने 6 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी, जिसे पुलिस ने ठुकरा दिया था। कोर्ट ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की बात सुने बिना अनुमति नहीं दे सकता। जस्टिस अमित महाजन ने मौखिक रूप से कहा इस तारीख में ऐसा क्या खास है? आप तारीख बदल भी सकते हैं। अगर पुलिस किसी खास तारीख पर सहमत नहीं है, तो आप तारीख बदल सकते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैं उनकी बात सुने बिना आपको अनुमति नहीं दे सकता। यह मामला मूल रूप से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने सूचीबद्ध था। हालाँकि, बेंच के छुट्टी पर होने के कारण, याचिका पर जस्टिस महाजन ने सुनवाई की।
याचिका के अनुसार, प्रस्तावित प्रदर्शन का मकसद आरक्षण नीतियों और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों को लेकर चिंता जताना था। याचिकाकर्ता ने बताया कि 27 अगस्त को अनुमति के लिए एक आवेदन दिया गया था। संगठन ने अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकने वाले सभी कानूनी निर्देशों और उचित शर्तों का पालन करने का भरोसा दिया था। हालांकि, अगले ही दिन अनुरोध खारिज कर दिया गया। याचिका के मुताबिक, अनुमति न देने के कारणों में BRICS समिट-2026 की चल रही तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कानून-व्यवस्था व ट्रैफिक से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया था।