Swati Maliwal case: केजरीवाल को तो जमानत मिल गई, लेकिन विभव कुमार के साथ ये क्या हो गया

By अभिनय आकाश | Jul 12, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से संबंधित कथित मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि कुमार केजरीवाल के नामित निजी सचिव (पीएस) थे, इसलिए उनका प्रभाव अनियंत्रित नहीं था, और इस प्रकार उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

इसे भी पढ़ें: बांसुरी स्वराज ने की दिल्ली CM के इस्तीफे की मांग, कहा- दोषी हैं केजरीवाल, SC ने पाया जांच के लिए हैं पर्याप्त सबूत

कुमार के खिलाफ 16 मई को आपराधिक धमकी देने, हमला करने या महिला का वस्त्र हरण करने की मंशा से आपराधिक बल का प्रयोग, गैर इरादतन हत्या की कोशिश सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कुमार ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ झूठे आरोप है और मामले की जांच पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।

प्रमुख खबरें

Palam Tragedy: 9 मौतों के मातम पर सियासी संग्राम, Arvind Kejriwal ने BJP पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप

West Asia में बढ़ते Tension पर PM Modi की Macron से बात, बोले- तनाव कम करने की तत्काल जरूरत है

Gyan Ganga: जब क्रोध में Narad Muni ने दिया Lord Vishnu को श्राप, जानिए इस दिव्य लीला का रहस्य

Himachal के Hotels में LPG संकट? CM Sukhu ने कहा- केंद्र से करूंगा बात