By अभिनय आकाश | Jul 12, 2024
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से संबंधित कथित मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि कुमार केजरीवाल के नामित निजी सचिव (पीएस) थे, इसलिए उनका प्रभाव अनियंत्रित नहीं था, और इस प्रकार उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।