इन शर्तों पर केजरीवाल को मिली है अंतरिम जमानत, आज ही आ सकते हैं तिहाड़ जेल से बाहर

By अंकित सिंह | May 10, 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए रिहा किया जा रहा है और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा। खबर यह है कि आज 7-8 बजे के बीच केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप प्रमुख के समर्थक उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब उनके नेता दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल कागजी कार्यवाही चल रही है। 

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वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतरिम जमानत देने को मामले की योग्यता या आपराधिक अपील पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जो उसके समक्ष विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निस्संदेह, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वह समाज के लिए खतरा नहीं है। 

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