शराब नीति केस: Kejriwal-Sisodia की मुश्किलें फिर बढ़ीं, CBI बोली- यह सबसे बड़ा Scam, बरी करना गलत

By अभिनय आकाश | Mar 09, 2026

शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को बरी करने वाले विशेष न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की और कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया को बरी करने का निचली अदालत का आदेश गलत है। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि आबकारी नीति मामला सबसे बड़े घोटालों में से एक है और भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है। जांच एजेंसी ने कहा कि निचली अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य के पक्ष में बिना सुनवाई के ही बरी करने का आदेश पारित किया और यह भी कहा कि रिश्वत देने वाले कोविड महामारी के चरम पर भी निजी विमानों में यात्रा करते रहे, जबकि निजी विमानों की अनुमति नहीं थी।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर शराब नीति मामले में आरोपी सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता और 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। 598 पृष्ठों के अपने आदेश में न्यायालय ने कहा, वर्तमान में उपलब्ध सामग्री से नीति को छिपाने, एकतरफा कार्रवाई करने या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया मामला सामने नहीं आता है। इसके विपरीत, रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रक्रिया परामर्श, संचार और प्रशासनिक सावधानी से संचालित थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिसोदिया ने रवि धवन समिति की उस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया था जिसमें उत्पाद शुल्क नीति में विसंगतियों का उल्लेख किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह नीति पिछली उत्पाद शुल्क नीति की चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें वितरण मार्जिन में सुधार भी शामिल है, जो पिछली व्यवस्था के तहत एकाधिकार की प्रवृत्तियों और नियामक खामियों को दूर करने के प्रयासों को दर्शाता है। 

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