By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 09, 2022
मवेलिक्कारा (केरल)। केरल में एक सत्र अदालत ने अलप्पुझा जिले में चेंगन्नूर तालुक के वेनमोनी गांव में नंवबर 2019 में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या के जुर्म में बांग्लादेशी नागरिक को मौत की सजा सुनायी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय केनेथ जॉर्ज ने पहले आरोपी लबलू हसन को बुजुर्ग दंपति की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनायी। साथ ही लूटपाट के दौरान जानलेवा हथियार इस्तेमाल करने और अपराध को अंजाम देने के इरादे से किसी घर में घुसने के दोष में उम्रकैद की सजा भी सुनायी। दूसरे आरोपी जुवल हसन को हत्या, लूटपाट के दौरान जानलेवा हथियार इस्तेमाल करने और अपराध को अंजाम देने के इरादे से किसी घर में घुसने के दोष में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। हसन भी बांग्लादेशी नागरिक है। अदालत ने कहा कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।
उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को आरोपियों ने बुजुर्ग महिला के सोने के आभूषण देखे। इसके अगले दिन दोपहर को वे पीड़ित के घर गए और कुछ रिश्तेदारों के लिए रहने की जगह तलाश करने की आड़ में वे महिला के पतिा को घर से बाहर ले गए और सिर पर लोहे की छड़ से वार कर उसकी हत्या कर दी। अभियोजक ने बताया कि इसके बाद वे फावड़े के साथ घर में घुसे और रसोई में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। उन्होंने इस घटना का पता अगले दिन चला और पुलिस ने चेन्नई में उनका पता लगाया तथा उन्हें पकड़ लिया। दोनों के पास से सोने के 45 सिक्के, 17,000 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और एक पर्स बरामद किया, जो पीड़ितों के थे।