By अभिनय आकाश | Jul 19, 2021
केरल सरकार ने बकरीद के मौके पर नियमों में छूट दी। बकरीद के लिए केरल सरकार के नियमों में 20 जुलाई तक छूट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर सुनवाई के दौरान केरल सरकार से पूछा कि बकरीद पर तीन की छूट क्यों दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई कल पहले नंबर पर लिस्ट में लगाई जाए। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बताया गया है कि जब केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियों में ढील क्यों दी गई है। इधर केरल सरकार के फैसले का विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने भी आलोचना की है।