जनमत के आधार पर जमानत तय नहीं हो सकती, केरल हाई कोर्ट ने मिनी कूपर मामले के आरोपी को राहत दी

By अभिनय आकाश | Nov 06, 2026

कोच्चि के पास मिनी कूपर से हुए जानलेवा हादसे के मामले में केरल हाई कोर्ट ने चारों आरोपियों को जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुख्य आरोपी, 19 वर्षीय सुहैल सजीव, रिहा होने से पहले 10 और दिनों तक हिरासत में रहेगा। कोर्ट ने कहा कि भले ही इस मामले ने लोगों का काफी ध्यान खींचा है, लेकिन न्यायिक फैसले जनभावनाओं के बजाय कानून और तय प्रक्रियाओं पर आधारित होने चाहिए। जस्टिस कौसर एडप्पागाथ ने यह आदेश तब दिया जब वे सजीव और तीन अन्य आरोपियों निनाव, जोयल एंटो और अमीन शाह - की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। सह-आरोपियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जबकि सजीव की रिहाई को फिलहाल टाल दिया गया है। सुनवाई के दौरान, अदालत ने नेडुम्बसेरी में हुए हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अब तक जुटाए गए सबूतों के बारे में जानकारी मांगी। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि जांच अभी चल रही है और दो सप्ताह के भीतर पूरी हो सकती है।

इसे भी पढ़ें: Delhi CM Rekha Gupta पर नहीं होगी FIR, कोर्ट ने खारिज की अर्जी, 19 नवंबर को अगली सुनवाई

आरोपियों के वकीलों ने दलील दी कि चारों 19 साल के छात्र हैं और न्यायिक हिरासत में रहने के कारण उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है। अभियोजन पक्ष ने उनकी रिहाई का विरोध करते हुए कहा कि हादसे में मारे गए तीनों लोग भी युवा थे और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते थे। यह हादसा 11 अक्टूबर की तड़के हुआ, जब नेदुम्बसेरी के पास एक तेज़ रफ़्तार 'मिनी कूपर' कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार को सजीव चला रहा था और वह नशे की हालत में था। इस टक्कर में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई, जिनकी उम्र लगभग 21 साल थी। हादसे के बाद सजीव की कथित टिप्पणियों की खबरें सामने आने पर यह मामला काफी चर्चा में आ गया। बताया जाता है कि उसने पूछा था, "सड़कें किसलिए होती हैं? गाड़ी चलाने के लिए ही न?" और यह भी कहा कि उसके पिता इस मामले को संभाल लेंगे।

इसे भी पढ़ें: Lalu Yadav पर आचार संहिता केस में आरोप तय, Siwan Court में पेशी के बाद जाने की मिली अनुमति
BMW की रिपोर्ट से हादसे से पहले तेज़ रफ़्तार की पुष्टि


इस मामले में नए तकनीकी सबूत सामने आए हैं। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 'मिनी कूपर' बनाने वाली कंपनी BMW ने गाड़ी की जांच की, जिसमें पता चला कि टक्कर से 5 सेकंड पहले कार लगभग 162 kmph की रफ़्तार से चल रही थी। गाड़ी के 'क्रैश डेटा' से पता चला कि टक्कर से लगभग 1 सेकंड पहले ब्रेक लगाए गए थे, उस समय कार 144 kmph की रफ़्तार से चल रही थी।
 

प्रमुख खबरें

Diwali 2026: मां Lakshmi और गणेश जी की आराधना 8 नवंबर को, Pradosh Kaal में करें Deepawali पूजन

Samrat Choudhary ने बिहार में छठ और दिवाली पर सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्यों का Capex 8.5 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान: Crisil

कार्यकर्ता Pranab Doley की NSA हिरासत Gauhati High Court ने की रद्द