By अभिनय आकाश | Jan 15, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फॉर्मूला ई रेस मामले में उनके खिलाफ दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की गई थी। तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आयोजन में वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया है।
इससे पहले, केटीआर ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने एफआईआर को रद्द करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। हाई कोर्ट ने केटीआर को जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया था। केटीआर ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पीबी वराले की अगुवाई वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।