By अभिनय आकाश | Dec 05, 2024
दिल्ली हाई कोर्ट ने निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को चिकित्सा आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी, जो 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुछ समय के लिए सजा को निलंबित कर दिया और निर्देश दिया कि सेंगर को उनके चिकित्सा मूल्यांकन के लिए एम्स-दिल्ली में भर्ती कराया जाए और छुट्टी मिलने के बाद उन्हें राजधानी में ही रहना होगा।
सेंगर ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी कि वह मोतियाबिंद जैसी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस याचिका का पीड़िता के वकील के साथ-साथ सीबीआई ने भी विरोध किया। मुख्य उन्नाव बलात्कार मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है।