Land for Job Scam: Delhi कोर्ट ने Lalu Yadav और Rabri Devi पर तय किए आरोप, अब चलेगा मुकदमा

By अंकित सिंह | Feb 16, 2026

सोमवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के सीबीआई मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अदालत में पेश हुए, आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। यह मामला रेलवे ग्रुप डी की नौकरियां उम्मीदवारों को ज़मीन के बदले दिलाने के कथित अपराध से संबंधित है।

आरोप तय करते समय, सीबीआई की विशेष अदालत ने टिप्पणी की थी, प्रथम दृष्टया, लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में सरकारी नौकरियों का इस्तेमाल करके अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इच्छुक नौकरी चाहने वालों से अचल संपत्ति हासिल करने की साजिश रची गई थी। अदालत ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे। अदालत ने मुख्य कार्मिक अधिकारियों (सीपीओ) और रेलवे अधिकारियों सहित 52 आरोपियों को बरी कर दिया। कार्यवाही के दौरान पांच आरोपियों की मृत्यु हो गई। सीबीआई ने 103 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप तय किए गए थे।

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विशेष न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आर्द्रपत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट संकेत मिलता है। बहस के दौरान, लालू प्रसाद यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि जमीन के बदले नौकरी का मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरियां दी गईं। बिक्री विलेख हैं जो दर्शाते हैं कि जमीनें पैसे देकर खरीदी गईं।

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