23 CPC में स्पष्ट प्रावधान, वकील विष्णु शंकर जैन की दो टूक, संभव नहीं ज्ञानवापी मामले में अदालत के बाहर समझौता

By अभिनय आकाश | Aug 17, 2023

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आदेश 23 सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक सभी पक्ष सहमत नहीं हो जाते, तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता... जो मुद्दे समाज और देश से जुड़े हों, उन पर कोई एक व्यक्ति या पार्टी अकेले कोई समझौता भी नहीं कर सकती। जो मुद्दे देश और समाज से जुड़े होते हैं, जिसमें रिप्रजेंटेटिव सूट होता है। उसमें कोई एक आदमी या पार्टी भी चाहे अकेले सेटलमेंट करना तो नहीं कर सकती है। इस मामले में अदालत के बाहर समझौता संभव नहीं है। 

इसे भी पढ़ें: Gyanvapi मामले का क्या अदालत के बाहर हो जाएगा समाधान? हिंदू याचिकाकर्ता ने लिखा पत्र, मस्जिद कमेटी ने दिया जवाब

बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) ने पुष्टि की कि उसने विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब दिया है, जिसमें ज्ञानवापी मामले को अदालत के बाहर निपटाने के लिए चर्चा का प्रस्ताव दिया गया था। हमें वीवीएसएस प्रमुख विसेन द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ। एआईएमसी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा कि हमने विसेन और (वीवीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष) संतोष सिंह को जवाब दिया है। उन्होंने संचार के विवरण का खुलासा नहीं किया और कहा कि पत्र मस्जिद समिति के समक्ष रखा जाएगा। 

प्रमुख खबरें

Canada Deportation Record: सिर्फ 6 महीने में कनाडा से 3 हजार से ज्यादा भारतीय डिपोर्ट, क्या है वजह?

आज भारत में डिग्री का कोई मतलब नहीं है: Chhatron ki Goonj कार्यक्रम में राहुल का दर्द, Data और दौलत पर फोकस

UAE की Iran को कड़ी चेतावनी, ADNOC टैंकर पर Missile Attack को बताया UN Resolution का उल्लंघन

हिंदुओं को धोखा देने वाले इस देश को ले डूबे मुस्लिम, हिल गया यूरोप !