High Court ने Lucknow में अमीनाबाद पुलिस चौकी हटाने का आदेश देने से इनकार किया

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 21, 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अमीनाबाद पुलिस चौकी को कथित अवैध निर्माण बताते हुए उसे हटाने अथवा ध्वस्त करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस चौकी क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए होती है, पुलिसकर्मियों के निजी उपयोग के लिए नहीं, ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में चौकी को ध्वस्त करने का आदेश देना उचित नहीं होगा। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ला की पीठ ने एम एल यादव की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण की बात कहना जितना आसान है, उसे व्यवहार में लाना उतना ही कठिन है। पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यदि वहां पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है तो यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अदालत उसके ध्वस्तीकरण का आदेश दे। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस चौकी क्षेत्र के लोगों के हित में ही कार्य करती है।

हालांकि, अदालत ने याची को पुलिस आयुक्त, लखनऊ के समक्ष प्रत्यावेदन देने की छूट दी है। अदालत ने कहा कि यदि पुलिस चौकी को वर्तमान स्थान से किसी अन्य उपलब्ध स्थान पर स्थानांतरित करना संभव हो तो इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।

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