By अंकित सिंह | Jun 18, 2025
नाटकीय घटनाक्रम में बिहार के मधुबनी की एक अदालत ने कोलकाता स्थित एक निर्यात कंपनी को 4 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान न करने पर जिला समाहरणालय की नीलामी का आदेश दिया है। नजारत सिविल कोर्ट मधुबनी के आदेश के बाद सिविल कोर्ट के नाजिर दुर्गानंद झा ने मंगलवार को समाहरणालय के मुख्य द्वार पर नीलामी नोटिस चिपका दिया। नोटिस के अनुसार, मेसर्स राधाकृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए समाहरणालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा नीलामी की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश घनश्याम प्रसाद ने राशि भुगतान का आदेश दिया था। इसके बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया। झा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार और कॉटन मिल के अधिकारियों ने कंपनी को 4,17,24,459 रुपये का भुगतान नहीं किया। राशि जमा नहीं करने पर 2016 में मधुबनी जिला न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया था। सिविल कोर्ट के नाजिर दुर्गानंद झा ने बताया कि 9 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। समाहरणालय के दक्षिण दिशा में 10 कट्ठा जमीन और दो मंजिला भवन की नीलामी की जाएगी।