By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 07, 2022
नोटिस के अनुसार इस निर्देश का परिपालन न करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध है। उसमें कहा गया है कि मणिमेकलाई के ट्विटर हैंडल पर डाली गई सामग्री भादंसं की धारा 295 ए के अनुसार गैरकानूनी सामग्री है जिसके लिए यहां प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। बृहस्पतिवार को कुछ ही घंटे पहले, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ लोगों द्वारा हिंदू देवी-देवताओं का कथित तौर पर अपमानजनक चित्रण किए जाने को लेकर गंभीर रूख अपनाते हुए कहा था कि वह ट्विटर को पत्र लिखकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट पर रोक लगाने को कहेंगे। मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखकर मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग करेगी। हालांकि, ट्विटर ने मणिमेकलाई के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें उन्होंने अपने वृत्तचित्र “काली” का पोस्टर लगाया था। कनाडा के टोरंटो में रहने वाली मणिमेकलाई ने दो जुलाई को ट्वीट कर “काली” का पोस्टर साझा किया था जिसमें देवी को धूम्रपान करते और एलजीबीटीक्यू समुदाय का झंडा पकड़े दर्शाया गया था।