Kallakurichi शराबकांड में मद्रास HC का बड़ा फैसला, जांच CBI को सौंप दिया

By अभिनय आकाश | Nov 21, 2024

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कल्लाकुरिची में जून में हुए जहरीली शराब मामले की विस्तृत जांच शुरू करने का आदेश दिया, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी ने भी बुधवार को अदालत की निराशा व्यक्त की, उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु सरकार इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रही। हाई कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि कल्लाकुरिची का मुख्य आरोपी, जो बार-बार अपराधी था, निगरानी में क्यों नहीं था। यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि मुख्य आरोपी, कन्नूकुट्टी उर्फ ​​​​गोविंदराज, उस पर कई मामले दर्ज होने के बावजूद, अवैध रूप से अवैध अरक बेचकर खुलेआम घूमता है। अदालत ने कहा कि पुलिस उसे क्यों और कैसे न्याय के कटघरे में नहीं ला पा रही है, जैसे सवाल उठते हैं, जो केवल इस आशंका को मजबूत करते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और पुलिस ने मामले में पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं।

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न्यायाधीशों ने किसी भी अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं कर पाने के लिए राज्य सरकार की भी कड़ी आलोचना की। अदालत ने कहा कि यह घटना पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर घटी, यह वास्तव में हमें स्तब्ध कर देती है कि यह कैसे किसी का ध्यान नहीं गया। सबसे बढ़कर, जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया, तो एक निलंबन को बिना उचित कारण के रद्द भी कर दिया गया। फिर भी, तमाम निलंबन और शीर्ष अधिकारियों में से एक को गैर-संवेदनशील पद पर तैनात करने के बावजूद, राज्य यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है कि इन अधिकारियों के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

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हाई कोर्ट ने कहा कि स्थिति दो संभावनाओं का सुझाव देती है। या तो अवैध शराब बनाने और बेचने वालों और पुलिस के बीच कोई भ्रष्ट संबंध था, या निलंबन केवल महज जनता को खुश करने के लिए तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। किसी भी मामले में अदालत ने राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की, इसे अपर्याप्त बताया और उनकी निष्क्रियता और जानबूझकर चुप्पी को उजागर किया।

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