महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा संबंधी गड़बड़ी रोकने के लिए विधेयक पेश किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 05, 2024

मुंबई। परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर चिंताओं के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार को रोकना है। इस विधेयक में अपराधियों को पांच साल तक जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में मंत्री शंभुराज देसाई ने ‘महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ विधेयक पेश किया। विधेयक के तहत, प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य होंगे। 

इसे भी पढ़ें: West Bengal : घर में आग लगने से महिला और छह वर्षीय पुत्र की मौत, पति झुलसा

विधेयक की मुख्य विशेषताओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में व्यवधान से बचने के लिए प्रावधान करना, प्रश्नपत्र तैयार करने वालों के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करना, अपराध की जांच करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे के रैंक के अधिकारियों को सशक्त बनाना शामिल है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के संचालन में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया है।

प्रमुख खबरें

जंतर मंतर हमले के मामले में Swatantra Bhardwaj से Delhi Police ने पूछे 100 से अधिक सवाल

Moscow में Putin से मिलने के बाद Kyiv पहुंचे अमेरिकी दूत, शांति वार्ता पर चर्चा

Pakistan Cricket Crisis: भारत के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत बनी गिरावट की वजह, Mohammad Yousuf का दावा

Ukraine युद्ध रोकने के लिए Steve Witkoff और Jared Kushner ने कीव में की बातचीत