महाराष्ट्र: लूटपाट, हत्या की कोशिश के मामले में दो लोगों को आठ साल कारावास की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 22, 2022

ठाणे (महाराष्ट्र)। ठाणे जिले की एक विशेष मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) अदालत ने हथियार का भय दिखाकर डकैती करने और हत्या के प्रयास के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है और उन्हें आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने बताया कि विशेष मकोका न्यायाधीश वी. वाई. जाधव ने शनिवार को सुनाए अपने आदेश में प्रत्येक पर 10,10,100 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जबकि तीसरे आरोपी को बरी कर दिया गया।

इसे भी पढ़ें: केंद्र ने ईंधन पर कर में ‘आंशिक’ कटौती की, राज्यों से दरों में कमी की उम्मीद न करें: तमिलनाडु

लोक अभियोजक संजय मोरे ने बताया कि ये दोनों और एक अन्य व्यक्ति पांच दिसंबर, 2014 की रात को एक लग्जरी बस में घुस गए थे और उन्होंने यात्रा कर रहे एक गश्ती पुलिस दल सहित यात्रियों को लूटा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिस्तौल का भय दिखाया था, एक पुलिसकर्मी की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया और उसकी सोने की चेन लूट ली।

इसे भी पढ़ें: रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर होने पर ध्यान दें, राजनाथ सिंह का बयान

जब अन्य पुलिसकर्मी अपने साथी को बचाने गए, तो उन्होंने उन पर भी हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे के दौरान 17 गवाहों से पूछताछ की गई, जिसके बाद गंगाराम गोरखनाथ भगदरे और राकेश संजय को आठ-आठ साल कारावास की सजा सुनाई गई।

प्रमुख खबरें

Baramati में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बताई समस्याएं, Ajit-Sunetra से जनता को बड़ी उम्मीदें

Sharad Pawar के हाथ से फिसल रहा Baramati, अजित का बढ़ रहा दबदबा

रायबरेली से नामांकन के बाद बोले राहुल गांधी, बड़े भरोसे के साथ मेरी मां ने मुझे सौंपी परिवार की कर्मभूमि

जीने के लिए केवल कुछ महीने का समय, पत्नी अनीता गोयल को कैंसर, नरेश गोयल की जमानत याचिका पर 6 मई को फैसला