Mahua Moitra को Delhi HC से भी नहीं मिली राहत, सरकारी बंगला खाली करने को लेकर अब 4 जनवरी तक टली सुनवाई

By अंकित सिंह | Dec 19, 2023

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा को कोई तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने 7 जनवरी तक अपना सरकारी आवास खाली करने के निर्देश वाले नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष संसद से उनके निष्कासन की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के लंबित होने पर ध्यान देते हुए, अदालत ने कहा कि उनकी वर्तमान याचिका पर निर्णय देने से सीधे तौर पर शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यवाही बाधित होगी।

इसे भी पढ़ें: Mahua Moitra की मुश्किलें नहीं हो रही कम, लोकसभा से निष्कासन के बाद अब खाली करना होगा सरकारी बंगला

मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिनाकी मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल 31 मई 2024 तक सरकारी आवास का कब्जा वापस देने का अनुरोध कर रही हैं। संपदा निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलुवालिया पेश हुए। मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने के बदले में सवाल पूछने और उनके साथ संसद वेबसाइट की ‘लॉग इन’ आईडी और ‘पासवर्ड’ साझा करने के लिए ‘अनैतिक आचरण’ का दोषी ठहराया गया था और आठ दिसंबर 2023 को लोकसभा की उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी। उन्होंने अपने निष्कासन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय मामले पर तीन जनवरी 2024 को सुनवाई करेगा।

प्रमुख खबरें

जमीन बेचकर बेटे को बनाया Cricketer, Bihar के Vaibhav Suryavanshi की Team India तक की संघर्ष गाथा

World Cup 2026 पर विवादों का साया, अब Lionel Messi की Private जानकारी लीक होने से मचा हड़कंप

Mohammed Siraj को क्यों दिया गया आराम, आंकड़ों ने बताई भारतीय टीम की बड़ी रणनीति

USA ने तोड़ा FIFA World Cup का सपना, घर लौटे Omar Artan का हुआ हीरो जैसा ग्रैंड वेलकम