By अभिनय आकाश | Oct 01, 2026
कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को TMC सांसद महुआ मोइत्रा को उनकी कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र की यात्राओं के दौरान दो सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने का आदेश 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। यह आदेश वहां पिछली यात्राओं के दौरान उन पर अंडे फेंकने और परेशान किए जाने के आरोपों को देखते हुए दिया गया है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि मोइत्रा की इस याचिका को चीफ जस्टिस रवींद्र वी. घुगे की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने पेश किया जाए। यह निर्देश पश्चिम बंगाल में अंडे फेंकने की घटनाओं से जुड़ी एक PIL (जनहित याचिका) मामले में उनके आदेश के अनुसार दिया गया। जस्टिस भट्टाचार्य ने 1 सितंबर के पिछले आदेश के तहत कृष्णानगर के SP को दिए गए निर्देश के अनुसार, सांसद को दी गई सुरक्षा को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया।