By अभिनय आकाश | Aug 10, 2026
पंजाब विधानसभा ने राज्य भर के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस पर रोक लगाने के मकसद से एक अहम कदम को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी है। सोमवार को पास हुए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ी ऑफ़ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026' का मकसद बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट शिक्षण संस्थानों द्वारा सालाना फीस में की जाने वाली बढ़ोतरी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रतिशत तक सीमित करना है। यह कानून पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पास किया गया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सदन में यह बिल पेश किया, जिसे बाद में सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी गई।
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संशोधित कानून में 'फ़ीस' की परिभाषा को व्यापक रखा गया है। इसका मतलब है कि स्कूल अलग-अलग कैटेगरी में चार्ज बढ़ाकर इस सीमा से बच नहीं सकते। कानून के तहत आने वाली फ़ीस में ट्यूशन फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ीस, सालाना चार्ज, एक्टिविटी चार्ज, स्मार्ट क्लास या टेक्नोलॉजी चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज (जहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट न हो), लेबोरेटरी और लाइब्रेरी चार्ज, परीक्षा शुल्क और संस्थान द्वारा वसूले जाने वाले अन्य फ़ंड शामिल हैं। यह नियम माता-पिता के लिए अहम है क्योंकि स्कूल की पढ़ाई के कुल आर्थिक बोझ में बेसिक ट्यूशन फ़ीस के अलावा कई अन्य चार्ज भी शामिल हो सकते हैं।
इस बिल में लंबे समय में की गई फ़ीस बढ़ोतरी से जुड़ा एक प्रावधान भी शामिल है। कानून के मुताबिक, अगर पिछले तीन सालों में कुल फ़ीस बढ़ोतरी 15 प्रतिशत से ज़्यादा हो गई है, तो शिक्षण संस्थानों को माता-पिता को पैसे वापस करने होंगे। इस प्रावधान का मतलब है कि अधिकारी न सिर्फ़ सालाना बढ़ोतरी पर ध्यान देंगे, बल्कि तीन साल की अवधि में फ़ीस में हुई कुल बढ़ोतरी पर भी विचार करेंगे।
यह नया कानून 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ीस ऑफ़ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स एक्ट, 2016' में संशोधन के ज़रिए लाया गया है। इस संशोधन के पास होने से, बिना सरकारी मदद वाले शिक्षण संस्थानों की फ़ीस को रेगुलेट करने के राज्य के मौजूदा सिस्टम में सालाना 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तय करना एक अहम बदलाव है। विधानसभा की सर्वसम्मति से मंज़ूरी मिलने के बाद, पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस पर रेगुलेशन को मज़बूत करने और माता-पिता को फ़ीस में ज़्यादा बढ़ोतरी से बेहतर सुरक्षा देने की कोशिश की है।