Imran Khan और Bushra Bibi को Islamabad High Court से बड़ी राहत, अकेले कैद में रखने पर लगाई रोक

By अभिनय आकाश | Sep 01, 2026

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए राहत की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें से किसी को भी अकेले कैद (solitary confinement) में न रखा जाए। 'डॉन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, IHC के जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो ने फ़ैसला सुनाया और उनकी कथित एकजुटता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के योग्य घोषित किया।

परिवार से मुलाक़ात और फ़ोन कॉल

कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेल के नियमों के अनुसार परिवार को मुलाक़ात की इजाज़त दें और खान व उनके बेटों के बीच फ़ोन कॉल की व्यवस्था करें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोर्ट ने जेल अधिकारियों को नियमों के अनुसार खान और उनकी पत्नी के बीच मुलाक़ात की सुविधा देने का निर्देश दिया।

मेडिकल सुविधाएँ

कोर्ट ने अधिकारियों से यह पक्का करने को भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल के नियमों के अनुसार मेडिकल सुविधाएँ मिलें। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को इसे लागू करने और 15 दिनों के अंदर अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। 

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