By अभिनय आकाश | Feb 12, 2026
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पलक्कड़ विधायक राहुल ममकुटाथिल को उनके खिलाफ दर्ज तीन यौन उत्पीड़न मामलों में से पहले मामले में अग्रिम जमानत दे दी, जिससे उन्हें मौजूदा सभी मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई।
28 जनवरी को केरल के पथानामथिट्टा जिला न्यायालय ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक ममकुटाथिल को कथित यौन उत्पीड़न मामले में जमानत दे दी। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के 18वें दिन, तीसरे बलात्कार मामले के संबंध में जमानत दी।
17 जनवरी को, तिरुवल्ला स्थित न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने ममकुटाथिल की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने पहले अपने खिलाफ दायर पहली दो शिकायतों में अदालतों से राहत प्राप्त कर ली थी, लेकिन तीसरे मामले के संबंध में उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीसरा मामला इस आरोप पर आधारित है कि विधायक ने कथित तौर पर शादी का वादा करके एक महिला को होटल में बुलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। पलक्कड़ विधायक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की यह तीसरी शिकायत शारीरिक हमले, आर्थिक शोषण और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोपों से संबंधित है। इससे पहले, पीड़िता की पहचान और जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) एमजी देवी के अनुरोध पर जमानत सुनवाई बंद कमरे में की गई। मजिस्ट्रेट ने बचाव पक्ष के वकील, शस्थामंगलम अजीत कुमार से सुनवाई बंद कमरे में करने के संबंध में राय मांगी, जिसके बाद अनुरोध स्वीकार कर लिया गया।