By अभिनय आकाश | Apr 01, 2026
गोवा की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को पिछले साल 6 दिसंबर को गोवा के एक नाइटक्लब में लगी आग के संबंध में जमानत दे दी। उत्तरी गोवा के अरपोरा में लगी इस आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा के मर्सिस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को नियमित जमानत दी। आरोपियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध कांतक ने किया, जिन्हें अधिवक्ता वैभव सूरी ने निर्देश दिया था। एसकेआरबी लॉ ऑफिस ने भी निर्देश दिया था। हालांकि, फिलहाल उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि मापुसा पुलिस ने सोमवार को अरपोरा स्थित नाइटक्लब बिर्च बाय रोमियो लेन के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की कथित जालसाजी के आरोप में हिरासत में ले लिया है।
एक अधिकारी ने बताया कि मापुसा पुलिस ने सोमवार को सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया, जिन्हें 6 दिसंबर को नाइटक्लब में लगी आग की त्रासदी के सिलसिले में आबकारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कथित जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।उन्होंने आगे बताया कि उत्तरी गोवा के कोलवाले केंद्रीय जेल में बंद दोनों आरोपियों को मापुसा की अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा जालसाजी मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका 27 मार्च को खारिज किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। अधिकारी ने बताया कि जहां अंजुना पुलिस अग्निकांड की जांच कर रही है, वहीं मापुसा पुलिस ने लूथरा दंपति के खिलाफ नाइट क्लब के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कथित तौर पर जाली दस्तावेज उपलब्ध कराने के आरोप में जालसाजी का मामला दर्ज किया है।