Waqf मामले पर सरकार की बड़ी जीत, रजिस्ट्रेशन की 6 महीने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका SC में खारिज

By अभिनय आकाश | Dec 01, 2025

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए 'छह महीने की समय सीमा' बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुझाव दिया कि आवेदक वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष 2025 अधिनियम के अनुसार आवेदन दायर करके उक्त राहत प्राप्त करें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूँकि आवेदकों के लिए वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष पहले से ही एक उपाय उपलब्ध है, इसलिए वे 6 दिसंबर तक इसका अनुरोध कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि यह संपत्ति के पंजीकरण की अंतिम तिथि है।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट ने वुशु महासंघ के फैसले पर लगाई रोक, DAWA को राहत, एथलीटों के चयन पर जारी रहेगा काम

यदि समय सीमा (पोर्टल में) रुक जाती है, तो आपको ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि ट्रिब्यूनल आपको अनुमति देता है, तो आपके छह महीने गिने जाएँगे और आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कठिनाई आती है, तो आप हमेशा हमारे पास आवेदन कर सकते हैं

प्रमुख खबरें

मैं कभी नहीं करूंगा पान मसाला का विज्ञापन, Shubhankar Mishra के पॉडकास्ट में बोले Sunny Deol

PM Modi के दिमागी नक्सल वाले बयान पर Kiren Rijiju ने दी सफाई, विपक्ष के आरोपों को नकारा

Sharmila Tagore ने बच्चों को सिखाया इस्लाम, किसी खास धार्मिक सोच को बच्चों पर नहीं थोपा

Himannshi Khurrana ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में किया खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में धर्म बदलने का था दबाव