Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट केस में पीड़ितों ने किया हाई कोर्ट का रुख, प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य को बरी करने के फैसले को दी चुनौती

By अभिनय आकाश | Sep 09, 2025

2008 के मालेगांव विस्फोट के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने विशेष एनआईए अदालत के उस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास हुए इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 अन्य घायल हो गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर, 2025 को न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर.आर. भोसले की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की है।

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मृतक पीड़ितों के छह परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपील में दावा किया गया है कि विशेष अदालत का फैसला त्रुटिपूर्ण था और बरी करने के फैसले को पलटने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि जाँच दोषपूर्ण थी और एनआईए द्वारा जाँच के संचालन से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हुआ। विशेष अदालत का यह निष्कर्ष कि दोषसिद्धि के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, पीड़ितों के परिवारों द्वारा विवादित है, उनका तर्क है कि षड्यंत्र के मामले अक्सर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। परिवार के सदस्यों ने एनआईए के विशेष लोक अभियोजक के बारे में भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि आरोपियों के खिलाफ मामले की धीमी सुनवाई का दबाव था।

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अपील में आरोप लगाया गया है कि जाँच में समझौता किया गया और महत्वपूर्ण सबूतों को नज़रअंदाज़ किया गया या उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। अपनी अपील में, छह मृतकों के परिजनों ने संहिता से अनुरोध किया है कि बरी किए गए आरोपियों सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएँ। इस मामले में अभियोजन पक्ष, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, ने अभी तक अपील दायर नहीं की है। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले को 2011 में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) से एनआईए को हस्तांतरित कर दिया गया था। 17 साल के लंबे इंतज़ार और सैकड़ों गवाहों की जाँच के बाद, एनआईए की विशेष अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य सभी आरोपों के तहत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।

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