मालेगांव विस्फोट: अदालत ने सुनवाई की स्थिति पर हर पखवाड़े रिपोर्ट देने को कहा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 13, 2022

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(एनआईए) की विशेष अदालत को सुनवाई की स्थिति की जानकारी संबंधी रिपोर्ट हर पखवाड़े देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे और न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की खंडपीठ ने एनआईए को पिछले माह का ‘रोजनामा’ एक अगस्त को जमा कराने के भी निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा ठाकुर मामले के आरोपियों में शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि केन्द्रीय जांच एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान दर्ज करने के लिए प्रतिदिन एक के बजाय दो गवाहों को बुलाया जाए। उच्च न्यायालय 2018 में समीर कुलकर्णी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।कुलकर्णी मामले में आरोपी हैं और सुनाई पूरी होने में हो रही देरी पर उन्होंने याचिका दाखिल की थी। पिछले माह उच्च न्यायालय ने एनआईए की विशेष अदालत को सुनवाई पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे, साथ ही इस पर एक हलफनामा भी दाखिल करने को कहा था।

इसे भी पढ़ें: ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में लागू नहीं होता उपासना स्थल अधिनियम : हिंदू पक्ष

अदालत ने कहा, ‘‘हम सुनवाई में प्रगति के बारे में एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश से हर पखवाड़े रिपोर्ट की मांग को उचित पाते हैं।’’ न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि अगर कोई गवाह समन के बाद पेश नहीं होता है तो एनआई को उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने पर भी विचार करना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।

प्रमुख खबरें

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज! झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, संतोषजनक हुई हवा की सेहत

Poonjar Assembly Election 2026: Poonjar की सियासी बिसात पर त्रिकोणीय जंग, LDF-UDF के बीच NDA का सबसे बड़ा दांव

China ने मनाया तब जाकर माना ईरान, पाकिस्तान नहीं जिनपिंग के दखल से हुआ सीजफायर

Kerala Government की Jyothi Scheme, प्रवासी बच्चों को Education System से जोड़ने की बड़ी पहल