EC से भिड़ंत के बाद Supreme Court पहुंचीं Mamata Banerjee, बंगाल SIR Case पर बड़ी सुनवाई

By अभिनय आकाश | Feb 04, 2026

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय पहुंचीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आज इस मामले की सुनवाई करेगा। मुख्यमंत्री इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पेश होंगी। सुनवाई से पहले सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए वह आज सुबह तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास से रवाना हुईं। इसके अलावा, सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में भारी सुरक्षा तैनात की गई थी।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान "तार्किक विसंगति" सूची में वर्गीकृत मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि ये नाम ग्राम पंचायत भवनों, प्रत्येक उपमंडल के तालुका कार्यालयों और शहरी क्षेत्रों के वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाने चाहिए। जिन लोगों के नाम सूची में हैं, वे प्रदर्शन की तारीख से 10 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

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सूची में विसंगतियों के संक्षिप्त कारण भी बताए जाने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी जिला कलेक्टरों को चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने और एसआईआर प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी और अन्य लोगों के साथ सोमवार को नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की।

सूत्रों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के विनम्र व्यवहार के बावजूद, तृणमूल कांग्रेस नेता ने "झूठे आरोप लगाए, दुर्व्यवहार किया, मेज पर हाथ पटका और चली गईं"। एक सूत्र ने बताया, "मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनके सवालों का जवाब दिया और स्पष्ट किया कि कानून का शासन कायम रहेगा और कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति से कानून के प्रावधानों और आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

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