SSC मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आई ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, सत्य की जीत हुई और मन को शांति मिली

By अभिनय आकाश | May 08, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'सच्चाई की जीत' बताया। आरामबाग से तृणमूल उम्मीदवार मिताली बाग के समर्थन में मुख्यमंत्री ने एसएससी के फैसले को लेकर कहा कि इससे 26,000 बच्चों की नौकरियां चली गईं। उन्होंने वेतन लौटाने को कहा। मैंने उस दिन से कहा, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बगल में हूँ। मैं दुर्गापुर में मार्च कर रही थी लेकिन मेरा मन सुप्रीम कोर्ट पर था। मैं फैसले को लेकर चिंतित थी। 

इसे भी पढ़ें: लोगों का भरोसा उठ जाएगा, शिक्षक भर्ती घोटाले में चीफ जस्टिस ने लगाई बंगाल सरकार को फटकार

ममता बनर्जी ने कहा कि फैसला सुनकर मन संतुष्ट हो गया। मन की शांति मिली। मैंने कहा, सत्य की जीत होगी। ये लोग नहीं, बल्कि राक्षस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चूंकि टेंटेड अप्वाइंटमेंट को अलग किया जा सकता है, इसलिए नियुक्तियों को पूरी तरह से रद्द करना नासमझी होगी। 

इसे भी पढ़ें: माताओं और बहनों का हुआ अपमान, इस बार बदलाव नहीं, ममता बनर्जी की बदला लेने की चेतावनी!

हालाँकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अवैध नियुक्तियों का वेतन वापस करना होगा। इसने सीबीआई को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मामले की जांच जारी रखने की भी अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी से कहा कि उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। 


प्रमुख खबरें

Mandi के लिए पारिस्थितिकी-पर्यटन को बढ़ावा देना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता : Vikramaditya Singh

Rajasthan: पुलिस ने ट्रक से 3.50 करोड़ रुपये का मादक पदार्थ जब्त किया, चालक गिरफ्तार

BJP सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर, 40 फीसदी तक कमीशन लिया जा रहा : Digvijay Singh

Pune luxury car हादसा : आरोपी नाबालिग के पिता और बार के खिलाफ होगा मामला दर्ज