By अभिनय आकाश | Jan 29, 2022
पश्चिम बंगाल सरकार ने आठ जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को पत्र लिखकर सभी सार्वजनिक स्थानों से सभी अनधिकृत मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। 27 जनवरी, 2022 के एक आदेश में राज्य सरकार ने इन आठ जिलों दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, कलिम्पोंग, पूर्वी मिदनापुर, उत्तर 24 परगना और पूर्वी बर्दवान के डीएम को "अनधिकृत" संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। आदेश में आगे निर्देश दिया गया है कि जिला प्रशासन ऐसी संरचनाओं को हटाते समय सावधानी बरतें।
सरकार ने कहा था कि इन ढांचों को तब तक तोड़ा जाना चाहिए जब तक कि ऐसा न करने के लिए कोई ठोस कारण न हों। आदेश में सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों को 'अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं' की पहचान करने के लिए सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण करने और एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था जिसे 31 जुलाई, 2010 तक जमा करना था। स्थान, संरचना की आयु, संरचना किस हद तक पैदल चलने वालों या वाहनों के आवागमन में बाधा डाल रही है, संरचना को हटाने के लिए स्थानीय लोगों से प्राप्त शिकायतें, की संभावना को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण किया जाना था। 2010 के आदेश में कहा गया था कि पास के एक भूखंड पर स्थानांतरण और कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव के रखरखाव पर जबरन हटाने का निहितार्थ।