नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 19, 2025

भदोही की एक विशेष पोक्सो अदालत ने 15 साल की एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा शनिवार को सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) धीरज शुक्ला ने बताया कि अदालत ने दोषी शैलेन्द्र माली (23) पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाते हुए पूरी धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया।

शुक्ला ने बताया कि यह मामला जिले के कोइरौना थाना के एक गांव का है जहां के निवासी शैलेन्द्र माली ने कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली एक किशोरी के साथ डेढ़ वर्ष तक दुष्कर्म किया जिससे किशोरी गर्भवती हो गई और बाद में उसने नारी निकेतन में एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) लोकेश कुमार मिश्रा की अदालत में हुई।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि किशोरी के अपहरण और ज़बरदस्ती उसे गुजरात के राजकोट में रख कर डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी शैलेन्द्र माली के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 18 मई, 2024 को कोइरौना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

प्रमुख खबरें

Prime Minister के खिलाफ नारों के लिए देश से माफी मांगें खरगे और सोनिया: JP Nadda

Ballia में तीन किशोरियों के अपहरण के अलग-अलग मामले दर्ज

अगले कुछ वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों के मुख्य घटकों का स्थानीयकरण किया जाएगा: Maruti Suzuki

Jharkhand के मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के राजदूत से निवेश और खदान सुरक्षा पर चर्चा की