By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 24, 2022
ठाणे (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2013 में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में एक व्यक्ति को छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वी वी वीरकर ने बुधवार को अपने आदेश में ठाणे के भिवंडी तालुका के आरोपी गोत्या उर्फ उमेश बलिराम वाघे (28) पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।