By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 09, 2018
मुंबई। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार शेयर बाजारों, डिपोजिटरीज और समाशोधन निगमों के प्रबंध निदेशक पांच-पांच साल के अधिकतम दो कार्यकाल पद पर रह सकते हैं। सेबी ने तीन अक्टूबर को जारी दो अलग अधिसूचनाओं में कहा, ‘प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति पांच साल से अधिक के कार्यकाल के लिए नहीं की जा सकती है। पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद डिपोजिटरीज को नये सिरे से नियुक्ति कर सकते हैं।’
उसने कहा कि प्रबंध निदेशक पद पर किसी व्यक्ति को दो से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उनकी अधिकतम उम्र 65 साल हो सकती है। सेबी ने कहा, ‘किसी अमानतदार या शेयर बाजार या समाशोधन निगम में किसी इंसान को अधिकतम तीन कार्यकाल या अधिकतम 75 साल की उम्र के तहत सार्वजनिक हित निदेशक नियुक्त किया जा सकता है।’