क्या है मानेसर जमीन घोटाला? भूपेंद्र हुड्डा को HC से नहीं मिली राहत, अब CBI कोर्ट में तय होंगे आरोप

By अभिनय आकाश | Nov 08, 2025

पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट ने मानेसर लैड स्कैम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगे। फिर ट्रायल होगा। आरोप है कि तत्कालीन हुड्डा सरकार के समय करीब १०० एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में अधिग्रहण को रद्द किया और सीबीआई जांच आदेश दिया। 2018 में हुड्डा मेत 34 लोगों के खिलाफ रोपपत्र दाखिल किया गया था।

इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया, धर्मेंद्र प्रधान बोले- उनका हाइड्रोजन बम हो गया निष्क्रिय

क्या है पूरा मामला

सीबीआई ने 15 सितंबर 2015 को एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि उस समय सीएम रहे हुड्डा और उनके वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिव मुरारी लाल तायल, अतिरिक्त प्रधान सचिव चत्तर सिंह, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक सुदीप सिंह ढिल्लों व जिला टाउन प्लानर जसवंत सिंह ने मिलकर साजिश के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया जानबूझकर खत्म कर दी। इससे किसानों और राज्य सरकार को भारी नुकसान हुआ, जबकि बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

प्रमुख खबरें

Surya Parvat Palmistry: हथेली का सूर्य पर्वत तय करता है आपका Career, जानें क्या कहती हैं आपकी रेखाएं

Donald Trump का Iran को Final Warning, देर होने से पहले सुधर जाओ, अंजाम अच्छा नहीं होगा

तकनीकी खराबी के बाद लौटी Air India की London जाने वाली फ्लाइट, Delhi Airport पर सुरक्षित लैंडिंग

कांग्रेस का बड़ा हमला: Asaduddin Owaisi हैं BJP की B-Team, उन्हीं के इशारे पर लड़ते हैं चुनाव