By अंकित सिंह | Jul 31, 2023
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रकम निकालने की अनुमति मांगी थी। इस अकाउंट को ईडी ने सीज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस अर्जी पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। सिसौदिया ने रकम निकालने की इजाजत मांगी है क्योंकि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना रकम निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है।
दिल्ली की अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आपसे कहा कि आरोपपत्र दाखिल करने से पहले सारे सबूत आपके पास हों, लेकिन आपने इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। सीबीआई ने कहा कि उन्हें एक समाचार चैनल से परामर्श के रूप में 60 लाख रुपये मिले। उनके वकील ने कहा कि आरोपी एक मीडिया प्रोफेशनल है, वह एक न्यूज चैनल का मार्केटिंग हेड था। वह एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता और पर्यावरणविद् हैं। सीबीआई ने कहा कि साउथ लॉबी के कुछ और लोग बेनकाब होने वाले हैं। हम पांचवां पूरक आरोपपत्र दाखिल करेंगे और सभी दस्तावेज जमा करेंगे। सीबीआई ने यह भी कहा कि कुछ आरोपी व्यक्तियों को पूरक आरोप पत्रों की प्रतियां पहले ही मुहैया करा दी गई थीं। सात आरोपियों के संबंध में दस्तावेजों की जांच भी पूरी हो गई है।