अमेरिका में और भी कठोर हो जाएगा वैवाहिक बलात्कार कानून, ये होगें बड़े बदलाव

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 05, 2019

ओहियो। मैरिटल रेप यानि वैवाहिक बलात्कार अमेरिका में अपराध की श्रेणी में आता है लेकिन इस कानून में अब भी कुछ खामियां हैं जिसे कई अमेरिकी राज्य खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ‘विवाह में बलात्कार जैसी कोई चीज नहीं होती’ इस विचार की जड़ें सैकड़ों साल पुराने ब्रिटिश काल के कानून में मिलती हैं जिन्हें बाद में अमेरिकी उपनिवेशों में भी लागू कर दिया गया था। उस वक्त रूढ़िवादिता का आलम यह था कि महिलाओं को चुड़ैल बता कर जलाना जारी था और यहां तक कि जाने माने कानूनविद् सर मैथ्यू हेल का भी मानना था कि वैवाहिक संबंध में बलात्कार जैसा कुछ होता ही नहीं है। 

17वीं शताब्दी के अंग्रेज कानूनविद ने घोषणा की थी कि विवाह में बलात्कार कानूनी रूप से संभव नहीं क्योंकि विवाह के दौरान खाई जाने वाली कसमों के तहत माना जाता है कि एक पत्नी शारीरिक संबंध बनाने के लिए हमेशा सहमत रहती है। साढ़े तीन दशक बाद भी तथाकथित “वैवाहिक बलात्कार’’ या ‘‘वैवाहिक विशेषाधिकार” के निशान अब भी कई राज्यों में देखने को मिलते हैं। अंग्रेजी लोक कानून के ये अवशेष अमेरिकियों को कानूनी परंपराओं की जानकारी देते हैं। 

इसे भी पढ़ें: अमेरिका ने रॉकेट हमलों की निंदा करते हुए इजरायल के आत्मरक्षा अधिकार का किया समर्थन

इन अपवादों को खत्म करने या इनमें सुधार करने के वैधानिक प्रयास होते रहे हैं लेकिन ‘मी टू’ युग में इस पर नये सिरे से बहस शुरू हो गई है। दंपतियों को मिलने वाले संरक्षण को वापस लेने की सबसे हालिया कोशिशों में उन बलात्कारों पर ध्यान देने की बात कही गई है जो एक साथी के नशे में होने, बेहोश होने या अन्यथा अक्षम होने की स्थिति में किए जाते हैं। इस दिशा में सबसे ताजा कार्रवाई मिनेसोटा की ओर से की गई है। राज्य विधायिका ने इस हफ्ते इस अपवाद को खत्म करने के पक्ष में वोटिंग की जिसके आधार पर अब तक इन मामलों में मुकदमों से बचा जाता था।

इसे भी पढ़ें: उत्तर कोरिया ने कम दूरी के मिसाइलो का किया परीक्षण

गवर्नर टिम वॉल्ज ने बृहस्पतिवार को इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ कहा कि इस शर्मनाक एवं प्राचीन कानून की हमारी पुस्तकों में अब कोई जगह नहीं। ओहियो में भी दृढ़ विरोधी इस महीने वैवाहिक बलात्कार विधेयक को फिर से पेश करेंगे। इससे पहले उनके दो प्रयास विफल हो चुके हैं। सभी 50 राज्यों ने 1993 तक वैवाहिक बलात्कार को अपराध बना दिया था। लेकिन अब भी कई राज्यों में इस कानून की कुछ खामियां नजर आती हैं। 

प्रमुख खबरें

Kartavya Trailer Out | नेटफ्लिक्स के नए क्राइम ड्रामा में सैफ अली खान का दिखा इंटेंस लुक, फर्ज और परिवार के बीच फंसे पवन

Cheteshwar Pujara की युवा बल्लेबाज Vaibhav Suryavanshi को सलाह, मौका मिले तो Test Cricket जरूर खेलना

BJP शपथ ग्रहण से पहले Kolkata High-Alert पर, Brigade Ground में 4000 पुलिसकर्मियों का पहरा

Summer Vacation में बच्चों को फोन से रखें दूर, ये Creative DIY Ideas खत्म करेंगे आपकी टेंशन