कोविड-19 महामारी के दौर में मास्क सुरक्षा कवच, अकेले ड्राइविंग करते हुए भी पहनना अनिवार्य
By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 07, 2021
नयी दिल्ली।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि
कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है और
निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के
दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है।