Uttam Nagar Murder Case: आरोपियों के घर पर फिलहाल नहीं चलेगा MCD का बुलडोजर, Delhi High Court ने लगाई रोक

By अभिनय आकाश | Mar 11, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम को मौखिक रूप से निर्देश दिया कि वह उत्तम नगर में होली उत्सव के दौरान 26 वर्षीय युवक की हत्या के आरोपियों के घरों के खिलाफ कोई भी विध्वंस कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने याचिकाकर्ताओं को अपनी वर्तमान याचिकाएं वापस लेने और नगर निगम द्वारा प्रस्तावित विध्वंस के मुद्दे पर ही केंद्रित नई याचिकाएं दायर करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि याचिकाओं में अस्पष्ट कथन हैं और कई कारण बताए गए हैं, जिनमें हत्या के मामले में पुलिस जांच से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, जिनकी वर्तमान कार्यवाही में जांच नहीं की जा सकती। न्यायालय ने निर्देश दिया, "यह बताया गया है कि याचिका में कथन अस्पष्ट हैं और एक अलग कारण बताया गया है। याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने और एक सप्ताह के भीतर बेहतर याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।

इसे भी पढ़ें: Supreme Court ने दिया ऐतिहासिक फैसला, Life Support System हटेगा, Harish Rana को मिली निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति

इस बीच, द्वारका जिला पुलिस ने उत्तम नगर में हुई हालिया घटना के मद्देनजर नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करने और उन्हें आगे न बढ़ाने का आग्रह किया। एक आधिकारिक अपील में द्वारका जिला पुलिस ने जनता से मामले के संबंध में केवल सत्यापित और आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करने को कहा।

प्रमुख खबरें

महंगाई का डबल झटका: April Inflation Rate साल के शिखर पर, RBI ने भी दी बड़ी Warning

WPL 2025 की Star Shabnim Ismail की वापसी, T20 World Cup में South Africa के लिए फिर गरजेंगी

क्रिकेट में Rahul Dravid की नई पारी, European T20 League की Dublin फ्रेंचाइजी के बने मालिक

El Clásico का हाई ड्रामा, Barcelona स्टार Gavi और Vinicius के बीच हाथापाई की नौबत