By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 20, 2022
कोच्चि| केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मीडिया द्वारा ट्रायल करने से न केवल न्याय प्रदाय प्रणाली का मानमर्दन होता है बल्कि लोगों में संबंधित पक्षों के विरूद्ध पूर्वाग्रह पैदा होता है।
यह आदेश दिलीप के रिश्तेदार टी एन सूरज के आवेदन पर आया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिस अधिकारी जांच के दौरान कथित रूप से जुटायी गयी सामग्री, बंद कमरे की सुनवाई आदि कथित रूप से लीक कर रहे हैं जो मीडिया में झूठी एवं मनगढंत खबरों का आधार बन रहा है।
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में मामले में सूचनाएं लीक करने के आरोपी पुलिस अधिकारियों को उक्त आरोपों के संबंधी में हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।
केरल पुलिस के प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि जांच से संबंधित कोई सूचना किसी भी जांच अधिकारी द्वारा लीक न हो।