By राजीव शर्मा | Dec 13, 2021
मेरठ, पुरे उत्तर भारत में चोरी के वाहनों की खरीद, बिक्री और उनके कटान के लिए बदनाम हो चुके उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के बीच शहर स्थित सोतीगंज बाजार के अवैध वाहन कमेले और चोरी व लूट के वाहन काटने के लिए बदनाम बाजार की दुकानों को दशकों बाद रविवार से बंद करने का आदेश हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने सोतीगंज के कबाडिय़ों और वाहन चोरों पर दर्ज मुकदमों की विवेचना प्रभावित होने की वजह से बीते शनिवार रात यह निर्णय लिया। रविवार से सोतीगंज बाजार के कमेले व लिप्त दुकानें अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगी।
सोतीगंज में करीब 570 दुकन व गोदाम हैं, जहां चोरी व लूट के वाहन 3 मिनट से 5 मिनट में कटकर (पुर्जो में) बदल जाते थे। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान से चोरी व लूट के वाहन मेरठ के इसी सोतीगंज में कटते थे। अवैध वाहनों के काटने का यह कमेला 1990 से चला आ रहा था। पहली बार इस पर कार्रवाई हुई है। एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी का कहना है की सोतीगंज में अवैध वाहनों का कटान होता था। अवैध मार्केट में 3 मिनट में ही वाहन काट दिए जाते थे। जांच व विवेचना में सामने आया की दूसरे जगहों पर वाहन काटकर यहां पर सामान बेचा जा रहा था। 90 से 100 दुकानदारों को नोटिस भेजकर जबाव मांगा गया है, की जिन व्यापारियों की स्पेयर पार्टस की दुकान है और उनका gst नंबर रजिस्टर है वह यह डिटेल उपलब्ध करायें की कहां से सामान खरीदा है और किस वाहन का सामान है। जिनका एक नंबर का काम है अपनी दुकान खोल सकते हैं।
वही वरिष्ठ अधिवक्ता राम कुमार शर्मा का कहना कि धारा 91 सीआरपीसी की कार्रवाई का अधिकार पुलिस के पास है। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाने के लिये दुकान बंद कराई जा सकती है। पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत एक समन लिखित में दुकानदार या कबाड़ी को भेजते है। जिसमें उनके द्वारा बेचे जा रहे सामान का विवरण मांगा जाता है। विवरण उपलब्ध न कराने तक अधिकारी दुकान या गोदाम बंद करा सकते है। इसके लिये समय भी निर्धारित है।
एएसपी कैंट सूरज राय के मुताबिक, सोतीगंज में जीएसटी देकर नए सामान की खरीद-फरोख्त और वाहनों की सर्विस करने वाली सब दुकानें खुलेंगी। वहीं, पुराने पार्ट्स बेचने वाली सभी दुकानें अग्रिम आदेश तक बंद कराई गई हैं। इन कबाड़ियों को अपनी दुकान में रखे हर सामान की जानकारी देनी होगी, जिसकी पुलिस और जीएसटी सत्यापन कराना होगा।
पिछले तीन माह से सोतीगंज में पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। अब अधिकारियों ने सोतीगंज के बाजार को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी दुकान मालिकों को पुलिस ने नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले दुकान के सामान के संबंध में पुलिस थाने में रिकॉर्ड जमा कराना होगा, कबाड़ी या व्यापारी माल की वेरिफिकेशन के बाद ही अब दुकानें खोल पाएंगे।