Cyber Crime के खिलाफ MHA का मास्टरप्लान, I4C में CEO और Addl. CEO की नियुक्ति के लिए Recruitment Rules प्रस्तावित

By अभिनय आकाश | Jul 15, 2026

गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत के साइबर अपराध से निपटने के सिस्टम को मज़बूत करने के मकसद से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) और एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती नियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय का इरादा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (SAG) में पे मैट्रिक्स लेवल-15 (एडिशनल सेक्रेटरी रैंक) पर एक CEO पद और लेवल-14 (केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी जैसे सीनियर लेवल का पद) पर तीन एडिशनल CEO पदों के लिए भर्ती नियम बनाना है। मंत्रालय ने प्रस्तावित नियमों पर 14 अगस्त तक संबंधित लोगों से राय मांगी है, जिसके बाद भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रस्तावित पद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के तहत काम करेंगे, जो MHA के साइबर और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये पद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के दायरे में नहीं आएंगे और नियुक्तियां नॉन-सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम पैटर्न के तहत डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर की जाएंगी।

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"अनुरोध है कि प्रस्तावित भर्ती नियमों पर सभी संबंधित पक्षों की कोई भी राय हो, तो उसे 14 अगस्त, 2026 तक अंडर सेक्रेटरी (साइबर क्राइम), साइबर और सूचना सुरक्षा डिवीजन, गृह मंत्रालय को भेज दिया जाए। प्राप्त राय पर विचार करने के बाद ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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