केंद्र ने विदेशी चंदा कानून के नियमों में संशोधन किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 03, 2022

नयी दिल्ली|  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति दी है और इसके लिए उन्हें अधिकारियों को सूचना नहीं देनी होगी।

पहले इसकी सीमा एक लाख रुपये थी। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यदि रकम (10 लाख रुपये से) अधिक हो तो लोगों को सरकार को सूचित करने के लिए पहले से निर्धारित 30 दिन के बजाय अब 90 दिन का समय मिलेगा।

एक अलग अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने संगठनों या व्यक्तियों पर सीधे मुकदमा चलाने के बजाय एफसीआरए के तहत पांच और अपराधों को ‘समझौता योग्य’ बना दिया।

इससे पहले, एफसीआरए के तहत केवल सात अपराध ‘समझौता योग्य’ थे। नये नियम, विदेशी चंदा (विनियमन) संशोधन नियमों, 2022 को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के जरिये अधिसूचित किया।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Indian Overseas Bank में बड़ा बवाल, Strike से पहले Officers का दफ्तर सील करने का आरोप

Supreme Court के फैसले के बाद Donald Trump का बड़ा एक्शन, 15% Global Tariff लगाने का संकेत

ICC Pre-Seeding विवाद पर बोले Sunil Gavaskar- टूर्नामेंट से पहले क्यों नहीं उठाए सवाल?

T20 World Cup Super 8: अजेय Team India के Playing XI पर Ravi Shastri की बड़ी टिप्पणी, इस खिलाड़ी पर सस्पेंस