By अभिनय आकाश | Oct 23, 2026
लखनऊ के व्यवसायी और कैफ़े संचालक शिवा शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को शुक्रवार को उस समय झटका लगा, जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। कोर्ट ने उनकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर उर्फ़ दानिश की ज़मानत अर्ज़ियां भी ख़ारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है और इसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट में होगी। कोर्ट ने कहा कि इस चरण में तीनों आरोपियों को ज़मानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। यह फ़ैसला श्रद्धा, रश्मि और तनवीर की नागपुर के एक अपार्टमेंट से गिरफ़्तारी और आगे की जांच के लिए उन्हें लखनऊ लाए जाने के कुछ दिनों बाद आया है।
20 अक्टूबर को नागपुर के एक अपार्टमेंट से श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर उर्फ दानिश को उत्तर प्रदेश पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की एक संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया। गुरुवार को जांचकर्ताओं ने उनसे लगभग छह घंटे 35 मिनट तक पूछताछ की। मामले की जानकारी के अनुसार, पूछताछ के बाद उन्हें 10 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को CJM कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।
क्या है शिवा शर्मा की मौत का मामला?
लखनऊ में कैफे चलाने वाले शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को मौत हो गई थी। बताया गया कि वह हजरतगंज इलाके में प्रग नारायण रोड पर स्थित 'अवध ग्रीन अपार्टमेंट' की चौथी मंजिल से गिर गए थे। शुरुआत में इस घटना को एक हादसा माना गया था। हालांकि, बाद में शर्मा के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की गई है। इसके बाद, उनकी मां रंजना शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
पुलिस ने श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे, तनवीर अली और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। परिवार का आरोप है कि अपार्टमेंट से नीचे फेंकने से पहले शर्मा के साथ मारपीट की गई थी। इन आरोपों की जांच चल रही है और अभी तक आरोपी दोषी साबित नहीं हुए हैं।